CM Gramodyog Rozgar Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार एक बेहद फायदेमंद योजना चला रही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना यानी MMGRY। इस योजना के तहत 18 से 50 साल के युवाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए मात्र 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार इस लोन पर भारी ब्याज सब्सिडी दे रही है। खास बात यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को टर्म लोन पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा पूरा ब्याज सरकार भरेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अगर गांव में रहने वाला एक युवा जो अपना काम शुरू करना चाहता है लेकिन पैसों की कमी उसके सपनों के बीच दीवार बन जाती है। ऐसे ही युवाओं के लिए यह योजना एक उम्मीद की किरण है। न भारी ब्याज की चिंता, न बड़े कागजात का झंझट ल, बस एक बार सही तरीके से आवेदन करें और अपना काम शुरू करें। यह योजना सिर्फ लोन नहीं देती बल्कि एक मौका देती है कि आप न सिर्फ खुद कमाएं बल्कि अपने गांव के दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें।
किस वर्ग को कितने ब्याज पर मिलेगा लोन
| वर्ग | ब्याज दर |
|---|---|
| अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग | 0% (शून्य ब्याज) |
| सामान्य वर्ग | 4% |
योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लोन की अधिकतम राशि | ₹10 लाख |
| ब्याज दर (सामान्य वर्ग) | 4% |
| ब्याज दर (आरक्षित वर्ग) | 0% (शून्य) |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
| न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | कक्षा 8 उत्तीर्ण |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
| वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
कौन कर सकता है आवेदन क्या है पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को केवल 5 प्रतिशत हिस्सा खुद लगाना होगा। इसके अलावा एक और जरूरी शर्त यह है कि आवेदक ने पहले कभी किसी सरकारी संस्था या खादी बोर्ड से लोन न लिया हो। यानी यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना काम शुरू करने का हौसला रख रहे हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन से पहले यह सभी दस्तावेज तैयार रख लें ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई परेशानी न हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र और जनसंख्या प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR — आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें कितना खर्च आएगा, इसका पूरा ब्यौरा
DPR यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों है सबसे जरूरी
बहुत से युवा आवेदन करते हैं लेकिन DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हल्के में लेते हैं। यह सबसे अहम दस्तावेज है। इसमें यह लिखना होता है कि आप कौन सा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उसमें कुल कितना खर्च आएगा, कच्चा माल कहां से आएगा, उत्पाद कहां बेचेंगे और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जितनी साफ और व्यावहारिक DPR होगी, लोन मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर खुद से नहीं बना पा रहे तो जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से मदद ले सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पूरा तरीका
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और प्रस्तावित उद्योग का विवरण ध्यान से भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद जिला ग्रामोद्योग कार्यालय आपके आवेदन की जांच करेगा।
- पात्र पाए जाने पर आवेदन संबंधित बैंक को लोन की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
इस योजना का असली फायदा क्या है
यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद गांव-गांव में छोटे उद्योग खड़े करना है ताकि युवाओं को शहर की तरफ पलायन न करना पड़े। जब गांव में ही रोजगार मिलेगा तो परिवार एक साथ रहेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जो युवा बरसों से नौकरी की राह देख रहे हैं उनके लिए यह योजना एक नई शुरुआत का मौका है। कम ब्याज, सरकारी सहायता और बैंक का सहयोग — यह तीनों मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं।
अधिक जानकारी और हेल्पलाइन
अगर आवेदन करने में कोई दिक्कत आए या अधिक जानकारी चाहिए तो जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 9580503141 और 7376766427 पर भी बात कर सकते हैं।
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन | यहां क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | upkvib.gov.in |
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