Old Pension Scheme: क्या 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठहरिए। केंद्र सरकार के ताजा गजट नोटिफिकेशन ने एक ऐसी जानकारी साझा की है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 22 अप्रैल 2026 को जारी नए नियमों के मुताबिक NPS के दौर में भी पुरानी पेंशन यानी OPS का विकल्प अभी भी मौजूद है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा Form 1 यानी प्ररूप 1 जारी किया है। आखिर किन परिस्थितियों में और कैसे 2004 के बाद वाले अफसरों को भी पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा आइए इस नियम को विस्तार से समझते हैं।
NPS के बीच कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन पहले यह समझिए
- बड़ा खुलासा: नियम 10 (Rule 10) के तहत NPS कर्मचारियों को भी 1958 के पुराने पेंशन नियमों का लाभ मिल सकता है।
- विकल्प का मौका: ज्वाइनिंग के समय ही कर्मचारियों को NPS या पुरानी पेंशन के बीच चुनाव करना होगा।
- Form 1: यह वो जरूरी फॉर्म है जो भविष्य में आपके परिवार को पुरानी पेंशन का हकदार बनाएगा।
- डिफॉल्ट नियम: अगर कर्मचारी विकल्प चुनना भूल जाए तो भी पहले 15 साल तक सरकार उसे पुरानी पेंशन के दायरे में ही रखेगी।
- किसे मिलेगा फायदा: यह नियम IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए नोटिफाई हुआ है और यह केंद्रीय सेवाओं के लिए आधार बनता है।
क्या 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों को OPS मिल सकता है?
जवाब: तकनीकी रूप से हाँ। नए गजट के नियम 10 के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है या वह शारीरिक अथवा मानसिक अस्वस्थता यानी Invalidation के कारण रिटायर होता है तो उसे या उसके परिवार को पुरानी पेंशन यानी OPS चुनने का अधिकार दिया गया है।
इसके लिए कर्मचारी को क्या करना होगा?
जवाब: हर अधिकारी को सेवा जॉइन करते समय Form 1 यानी प्ररूप 1 भरना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म में यह स्पष्ट करना होगा कि किसी अनहोनी की स्थिति में आप NPS का जमा पैसा यानी Corpus चाहते हैं या 1958 के नियमों वाली पुरानी पारिवारिक पेंशन। साथ ही Form 2 में परिवार के उन सदस्यों का विवरण देना होगा जिन्हें भविष्य में पेंशन का फायदा मिलना है।
अगर कोई विकल्प नहीं चुना तो क्या होगा?
जवाब: सरकार ने यहाँ बड़ी राहत दी है। अगर कोई अधिकारी विकल्प चुनना भूल जाता है और उसकी सेवा के पहले 15 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है तो उसे डिफॉल्ट रूप से पुरानी पेंशन यानी OPS का फायदा दिया जाएगा। 15 साल के बाद NPS प्रभावी हो जाएगा।
रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगी OPS
जवाब: नहीं। सामान्य रिटायरमेंट यानी Superannuation पर NPS ही लागू रहेगा। यह विशेष OPS विकल्प केवल सेवा के दौरान मृत्यु या गंभीर बीमारी अथवा विकलांगता यानी Invalidation के कारण बाहर होने वाले मामलों के लिए ही है।
पुरानी पेंशन और NPS के फायदों में क्या अंतर है?
जवाब: पुरानी पेंशन यानी OPS में अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी होती है और महंगाई भत्ता यानी DA भी बढ़ता रहता है। वहीं NPS में बाजार के रिटर्न पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सरकार ने सुरक्षा कवच के तौर पर OPS का रास्ता खुला रखा है।
पेंशन नियमों का नया गणित (AIS Rules 2026)
| परिस्थिति | विकल्प A (OPS) | विकल्प B (NPS) |
|---|---|---|
| सेवा के दौरान मृत्यु | 1958 के नियम — पुरानी पेंशन | NPS कॉर्पस + ब्याज |
| विकलांगता या अस्वस्थता | आजीवन पुरानी पेंशन | NPS का जमा पैसा |
| सामान्य रिटायरमेंट | लागू नहीं | केवल NPS का फायदा |
| जरूरी दस्तावेज | Form 1 | Form 1 |
आपके लिए इसके क्या मायने हैं
- आपका परिवार बाजार के उतार-चढ़ाव के भरोसे नहीं रहेगा।
- पुरानी पेंशन की निश्चितता एक बड़ा मानसिक सुकून है।
- जरूरी चेतावनी: सुनिश्चित करें कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में Form 1 अपडेटेड है वरना क्लेम के समय कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं।
सरकार ने यह विकल्प क्यों दिया
इसका मुख्य कारण है कठिन सेवा शर्तें। IAS, IPS और IFS अधिकारी अक्सर जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करते हैं। सरकार चाहती है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले इन अधिकारियों को यह भरोसा रहे कि उनके न रहने पर उनके परिवार को पुरानी पेंशन जैसी निश्चित वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह नोटिफिकेशन इस बात का भी संकेत है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी के मोर्चे पर पीछे नहीं हटना चाहती।
FAQs
Q1. क्या यह नियम रेलवे या बैंक कर्मचारियों पर भी लागू है?
यह विशेष नोटिफिकेशन AIS यानी IAS, IPS और IFS के लिए है। लेकिन आमतौर पर DoPT के ऐसे नियम भविष्य में अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए भी मॉडल के रूप में अपनाए जाते हैं।
Q2. क्या अपना विकल्प बाद में बदल सकते हैं?
हाँ। नियम के अनुसार रिटायरमेंट से पहले कितनी भी बार अपना विकल्प संशोधित यानी Revise किया जा सकता है।
Q3. अगर अधिकारी को बर्खास्त किया जाए तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। NPS खाते में जो कॉर्पस जमा है वह PFRDA के नियमों के तहत दिया जाएगा। एक हिस्सा एकमुश्त यानी Lump sum मिलेगा और बाकी हिस्से से Annuity यानी नियमित पेंशन शुरू होगी।
Q4. क्या पेंशन पर टैक्स लगेगा?
पुरानी पेंशन नियमों के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन पर इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के अनुसार छूट मिलती है।
Q5. Form 2 क्या है?
Form 1 में आप पेंशन का प्रकार चुनते हैं और Form 2 में आप अपने परिवार का वह विवरण देते हैं जिन्हें भविष्य में पेंशन का फायदा मिलना है।
