UP Birth Certificate Online Apply New Rules : उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर एक बड़ा बदलाव हो गया है। किसी भी जन्म, मृत्यु या मृत-जन्म की सूचना अब घटना के सिर्फ 21 दिन के भीतर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2026 के तहत लागू किया गया है, जिसे चिकित्सा अनुभाग-7 की अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर सूचना नहीं दी जाती है, तो देरी के हिसाब से अलग-अलग शुल्क चुकाना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार का मकसद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना है। नई नियमावली में जन्म प्रमाण पत्र में संक्षिप्त नाम स्वीकार न करने जैसे कई अहम बदलाव शामिल किए गए हैं। नीचे दी गई टेबल में पूरी जानकारी एक नजर में देख सकते हैं, इसके बाद आवेदन का तरीका भी बताया गया है।
UP Birth Certificate Online Apply New Rules
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| नियमावली का नाम | उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2026 |
| जारीकर्ता विभाग | चिकित्सा अनुभाग-7 |
| सूचना देने की समय सीमा | घटना के 21 दिन के भीतर |
| प्रमाण पत्र शुल्क | 50 रुपये |
| विलंब शुल्क (21-30 दिन) | 20 रुपये |
| विलंब शुल्क (30 दिन-1 वर्ष) | 50 रुपये (अधिकारी की अनुमति से) |
| विलंब शुल्क (1 वर्ष से अधिक) | 100 रुपये (एसडीएम/डीएम के आदेश पर) |
| उद्देश्य | पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना |
नई नियमावली में क्या-क्या बदलाव हुए हैं
- नई नियमावली लागू होने के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है।
- सबसे जरूरी बदलाव यह है कि जन्म प्रमाण पत्र में अब किसी भी तरह के संक्षिप्त नाम (Short Name) को स्वीकार नहीं किया जाएगा
- यानी नाम पूरा और सही तरीके से दर्ज करना होगा।
- इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को और बेहतर किया गया है
- रिकॉर्ड के स्थायी संरक्षण की व्यवस्था की गई है त्रुटि होने पर सुधार की प्रक्रिया आसान बनाई गई है।
- और प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बदलावों का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
लेट पंजीकरण कराने पर कितना शुल्क लगेगा
अगर तय समय सीमा में जन्म या मृत्यु की सूचना नहीं दी जाती है, तो देरी के हिसाब से शुल्क अलग-अलग होगा। नीचे दी गई टेबल में पूरी जानकारी दी गई है।
| विलंब अवधि | शुल्क | अनुमति आवश्यक |
|---|---|---|
| 21 से 30 दिन | 20 रुपये | नहीं |
| 30 दिन से 1 वर्ष तक | 50 रुपये | संबंधित अधिकारी की अनुमति आवश्यक |
| 1 वर्ष से अधिक | 100 रुपये | एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक |
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है
शिशु के जन्म पर उसका पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र लेना और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मृत्यु प्रमाण पत्र लेना बेहद जरूरी होता है। ये दोनों दस्तावेज परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन या किसी सदस्य के प्रस्थान की अधिकारिक सूचना होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की पहचान, उम्र और नागरिकता का पहला प्रमाण है और स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मृत्यु प्रमाणित करने के साथ ही संपत्ति, बीमा और पेंशन जैसे दावों के लिए अनिवार्य होता है। आप समझ सकते हैं कि बिना इन दस्तावेजों के कई सरकारी और कानूनी काम अटक सकते हैं।
Birth Certificate ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
नई नियमावली में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पहले से सरल बनाया गया है। सीधी बात करें तो जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए नागरिकों को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल या संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद संबंधित अस्पताल या नगर निकाय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चूंकि पोर्टल का विस्तृत लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप स्क्रीनशॉट प्रोसेस रेफरेंस सोर्स में नहीं दिया गया है, इसलिए सटीक पोर्टल लिंक आधिकारिक नोटिफिकेशन से कन्फर्म कर ही जोड़ें।
ऐसे करें Birth Certificate Online Apply
- सबसे पहले राज्य सरकार के नागरिक पंजीकरण पोर्टल पर जाएं
- “Birth/Death Registration” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
- नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर मांगी गई जानकारी सही-सही भरें
- नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा दर्ज करें
- जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाला रसीद/रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें
- सत्यापन पूरा होने के बाद तय समय में प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड करें
UP Birth Certificate Online Apply Links
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (CRS) पोर्टल | Click Here |
| CRS पोर्टल पर नागरिक पंजीकरण / लॉगिन | Click Here |
| ई-नगर सेवा उत्तर प्रदेश (शहरी क्षेत्र) | Click Here |
| ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश | Click Here |
| आधिकारिक अधिसूचना / सेवा विवरण | Click Here |




